ये रिश्ता क्या कहलाता है:पहले सगाई तोड़ी, फिर वेडिंग डेट बदलवाई, शादी से 2 दिन पहले मुकरी, युवक के अन्यत्र विवाह से 1 दिन पहले कराया दुष्कर्म का केस

 ये रिश्ता क्या कहलाता है:पहले सगाई तोड़ी, फिर वेडिंग डेट बदलवाई, शादी से 2 दिन पहले मुकरी, युवक के अन्यत्र विवाह से 1 दिन पहले कराया दुष्कर्म का केस




जोधपुर - एक युवती के रवैये से युवक इतना परेशान हुआ कि उसे हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। युवती ने पहले तो सगाई तोड़ी, फिर शादी की तारीख बदलवाई, फिर शादी से ही मुकर गई। जब युवक की अन्य युवती से शादी होने वाली थी तो एक दिन पहले दुष्कर्म का केस करवा दिया। जस्टिस दिनेश मेहता ने शिकायतकर्ता युवती को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। साथ ही युवक को गिरफ्तार व जांच के नाम पर प्रताड़ित नहीं करने के पुलिस को आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 26 मई को होगी।

भगत की कोठी निवासी युवक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि भंसाली व अधिवक्ता मोहित सिंघवी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की। कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता युवती की प्रार्थी के साथ सगाई हो चुकी थी। बाद में युवती ने सगाई तोड़ दी। फिर युवती के माफी मांगने पर प्रार्थी एवं परिवार ने पुनः सगाई की।

शादी की तैयारियां की गईं, लेकिन अंतिम समय पर युवती व घरवालों ने तारीख बदलने का दबाव बनाया तो सारी तैयारियों के बावजूद विवाह की तारीख बदली गई। तारीख 1 जुलाई के स्थान पर 18 जुलाई 2021 रखी गई। प्रार्थी एवं युवती की शादी के कार्ड सभी रिश्तेदारों में बंट गए और सभी व्यवस्थाएं फाइनल हो गईं। शादी से ऐन 2 दिन पहले युवती एवं घरवालों ने पीठ दर्द के बहाने शादी से इनकार कर दिया। युवक एवं उसके परिवार ने लोकलाज देखते हुए शादी के लिए काफी मिन्नतें कीं और समझाया, लेकिन नहीं माने। उनसे संपर्क तोड़ दिया।

युवती की रेप केस की धमकी के बाद युवक ने भी केस कराया था

इसके 8 महीने तक युवती द्वारा प्रार्थी से कोई संपर्क नहीं रखने पर प्रार्थी ने दूसरी जगह शादी करने का फैसला लिया। जब यह जानकारी युवती को पता चली तो उसने युवक को धमकाते हुए कहा कि- अगर तुमने किसी और से शादी का सोचा तो तुम पर दुष्कर्म का केस करवा दूंगी। इस तरह धमकाने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर प्रार्थी ने 29 मार्च 2022 को सरदारपुरा थाने में इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करवाई थी।

अधिवक्ता ने कहा कि 19 अप्रैल को युवक की अन्य लड़की संग शादी होनी थी। शिकायतकर्ता युवती ने एक दिन पहले, 18 अप्रैल को उसके खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करवा दी। आशंका है कि प्रार्थी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। युवती ने उसकी शादी तोड़ने व परेशान करने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, इसलिए उसे निरस्त किया जाए। कोर्ट ने युवती व पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। साथ ही प्रार्थी युवक को गिरफ्तार नहीं करने तथा जांच के नाम पर प्रताड़ित नहीं करने के भी पुलिस निर्देश दिए हैं।

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