इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग का अपहरण और 5 दिन तक रेप, पॉक्सो कोर्ट से आरोपी को 20 साल की कैद

 इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग का अपहरण और 5 दिन तक रेप, पॉक्सो कोर्ट से आरोपी को 20 साल की कैद



जालोर (उजीर सिलावट)। भीनमाल थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की का इंस्टाग्राम फ्रेंड द्वारा अपहरण कर 5 दिन तक दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी मोहम्मद अफजल (बिहार निवासी) को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती से शुरू हुआ अपराध

विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अफजल ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी। लगातार बातचीत से उसने नाबालिग का भरोसा जीत लिया। 24 दिसंबर 2024 को लड़की सामान लाने का बहाना बनाकर घर से निकली तो आरोपी उसका अपहरण कर बिहार ले गया, जहां उसने उसे एक कमरे में रखकर लगातार 5 दिन तक दुष्कर्म किया।

पिता की रिपोर्ट पर खुला मामला

पीड़िता के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन जब कोई पता नहीं चला तो पिता ने भीनमाल थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद पीड़िता को आरोपी के कब्जे से मुक्त कराया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपी गिरफ्तार हुआ।

14 गवाहों के बयान, कोर्ट का फैसला

पुलिस ने मामले में आरोप पत्र पेश किया। अदालत में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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