जालम सिंह हत्याकांड: चनणाराम विश्नोई को हाईकोर्ट से दूसरी बार भी राहत नहीं

जालम सिंह हत्याकांड:

 चनणाराम विश्नोई को हाईकोर्ट से दूसरी बार भी राहत नहीं




सांचौर के चर्चित जालम सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी चनणाराम विश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। जोधपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले भी आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त हो चुकी है।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि चनणाराम को पुरानी रंजिश के चलते फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोट का उल्लेख नहीं है और आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है। साथ ही एम्बुलेंस चालक के बदले हुए बयानों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की गई।



वहीं पीड़ित पक्ष ने जमानत का जोरदार विरोध किया। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया अपहरण और हत्या का मामला है। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर पहले धमकी दी और फिर अपहरण कर जालम सिंह की हत्या कर दी। मामले में कई गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जबकि कई और गवाह बाकी हैं।

प्रकरण के अनुसार, अगस्त 2024 में जालम सिंह का अपहरण किया गया था और उसके पिता से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। आरोप है कि रकम नहीं मिलने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर हत्या कर दी। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और पुलिस व न्यायालय की निगरानी में जांच आगे बढ़ रही है।

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