अजमेर में पत्नी की हत्या
पति को उम्रकैद, दहेज प्रताड़ना बना वजह
अजमेर-में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एससी-एसटी कोर्ट के जज अक्षि कंसल ने यह फैसला सुनाया।
सरकारी वकील पंकज जैन के अनुसार, इलाहाबाद निवासी आरोपी रिजवान ने अपनी पत्नी शाहीन की सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह, 47 दस्तावेज और 11 साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
जांच के दौरान मिले सबूत इस केस में बेहद अहम साबित हुए। एफएसएल रिपोर्ट में आरोपी की शर्ट पर मिला खून मृतका के खून से मेल खा गया। वहीं, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी वारदात के बाद घर में कपड़े बदलते और अपनी बेटी को लेकर भागते हुए नजर आया। हत्या में इस्तेमाल चाकू पर भी उसके फिंगरप्रिंट मिले थे। कोर्ट में इन सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया।
यह घटना 26 अप्रैल 2021 को गंज थाना क्षेत्र में हुई थी। अगले दिन मृतका की मां, पश्चिम बंगाल निवासी सहिदा ने मामला दर्ज कराया। उन्होंने शिकायत में बताया कि उनकी बेटी शाहीन की शादी करीब दो साल पहले रिजवान से हुई थी और उनकी 13 महीने की एक बेटी भी है। आरोप है कि आरोपी दहेज की मांग को लेकर आए दिन झगड़ा करता था।
घटना के दिन जब सहिदा घर पहुंची तो शाहीन लहूलुहान हालत में पड़ी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 1 मई 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद सुनवाई पूरी होने पर अब अदालत ने सख्त सजा सुनाई है